लॉकडाऊनच्या कालावधीत नर्सिंग होम/हॉस्पिटल बंद असल्याच्या तक्रारी विभागास प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे या नर्सिंग होम/हॉस्पिटलनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 आणि महाराष्ट्र शुश्रुषागृह अधिनियम 1949 अंर्तगत नियमांचा भंग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
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